सुप्रीम कोर्ट से आया बड़ा फैसला, क्या अब तरुण तेजपाल को जाना होगा जेल?

तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक Tarun Tejpal को रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेजपाल ने अपील पर सुनवाई होने तक सरेंडर से छूट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग खारिज करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरेंडर के बाद संबंधित सर्टिफिकेट भी जमा करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

हाई कोर्ट ने सुनाई है 10 साल की सजा

दरअसल, 4 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को रेप मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। यह मामला साल 2013 का है, जब गोवा में तहलका मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में उनकी एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ रेप का आरोप लगा था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें तेजपाल को राहत मिली थी।

तेजपाल ने बताया राजनीतिक साजिश

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उन्होंने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। वहीं, गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार की मांग है कि तेजपाल को दी गई 10 साल की सजा बढ़ाकर उम्रकैद की जाए। सरकार का तर्क है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट की सजा पर्याप्त नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे सुनवाई होगी।

Read More-जेल से बाहर आते ही घिरे राम रहीम, कांग्रेस ने तीखे हमलों के साथ उठाए सवाल

Hot this week

30 साल की राजनीति के बाद गडकरी का बड़ा इशारा! बोले- ‘मैं अब ज्यादा काम नहीं…’

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने राजनीतिक...

लालू यादव को देखते ही पवन सिंह ने छुए पैर, बोले- ‘चाचा! बहुत दिन बाद…’

Bhojpuri Bawal: पटना में आयोजित 'भोजपुरी बवाल' के ग्रैंड...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img