महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत: SC ने कहा- अब सभी को स्थाई कमीशन और पेंशन मिलेगा!

सुप्रीम कोर्ट ने सेना की महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन और पेंशन का बड़ा तोहफा दिया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) की महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया में पूर्वाग्रह के कारण कई योग्य महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन नहीं दिया गया।

कोर्ट ने 2019, 2020 और 2021 में चयन बोर्ड द्वारा स्थाई कमीशन के लिए चुनी गई महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के साथ यह भी स्पष्ट किया कि जो महिलाएं पूर्वाग्रह के कारण स्थाई कमीशन से वंचित रहीं, उन्हें 20 साल की सेवा का लाभ पेंशन में दिया जाए।

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल केवल 250 महिलाओं को स्थाई कमीशन देने की सीमा अनुचित है। विशेष परिस्थितियों में इस सीमा को पार किया जाना चाहिए ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थाई कमीशन का निर्णय सिर्फ योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी पूर्व निर्धारित संख्या या सीमा के कारण।

यह आदेश थल सेना, वायु सेना और नौसेना की महिला अधिकारियों की अलग-अलग याचिकाओं पर आया है। इससे भविष्य में चयन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और न्यायसंगत होगी।

पूर्वाग्रह के कारण वंचित हुई महिलाओं को न्याय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिलाएं पूर्वाग्रह के कारण स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं, उनकी सेवा को 20 साल का मानकर पेंशन दिया जाएगा। यह कदम महिला अधिकारियों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सेना में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश केवल महिलाओं को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सैन्य चयन तंत्र में पारदर्शिता और न्याय की नींव मजबूत करता है।

समान अवसर और मजबूत नेतृत्व

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सेना में महिला अधिकारियों के लिए नई उम्मीद जग गई है। अब महिला अधिकारियों को अपने करियर में स्थाई कमीशन और पेंशन के अधिकार सुनिश्चित होंगे। इससे सेना में समानता बढ़ेगी और भविष्य में चयन प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं होगा।

सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल वर्तमान अधिकारियों के लिए राहत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। अब महिलाएं अपने करियर में अधिक सुरक्षित और सशक्त महसूस करेंगी।

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