सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह को नहीं होगी फांसी, निठारी कांड में आया बड़ा फैसला

हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया हैं। और हाईकोर्ट ने दोनों आरोपितों को इन मामले में बरी किया है। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

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Nithari Kand

Nithari Kand Update: नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है अब सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया हैं। और हाईकोर्ट ने दोनों आरोपितों को इन मामले में बरी किया है। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

रिंपा हलदर मर्डर केस में सुनाई गई थी फांसी

रिंपा हलदर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को बरकरार रखा। सबूत के आधार पर ही दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सुरेंद्र कोली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी। वहीं आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि इस घटना को कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर ही उन्हें दोषी ठहराया गया।

14 अर्जियों पर सुनाया गया फैसला

आपको बता दें हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनवाई की है। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 15 सितंबर 2023 को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह को बरी कर दिया है।

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