इमरान खान को भारत छोड़ने का मिला था आदेश, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला!

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के इस नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत से मामले को सोमवार तक टालने की मांग की। साथ ही भरोसा दिया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने नोटिस पर रोक लगाने का फैसला किया। इस आदेश से इमरान खान को फिलहाल राहत मिली है।

आखिर क्यों जारी हुआ था भारत छोड़ने का नोटिस?

मिली जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक आंदोलन में शामिल होने के मामले में इमरान खान को नोटिस जारी किया गया था। मुंबई पुलिस ने विदेशी नागरिकों से जुड़े कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा था। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओसीआई (OCI) कार्ड है। इस नोटिस के बाद अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकारी आदेश को चुनौती दी।

इमरान खान ने नोटिस को बताया गलत

इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत छोड़ने का नोटिस गलतफहमी के आधार पर जारी किया गया है और इसके पीछे कोई उचित कारण नहीं है। उन्होंने इस कार्रवाई को मनमाना बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कानूनी संरक्षण मिलता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान अदालत इन दलीलों पर आगे विचार करेगी।

फिल्मों से ब्रेक के बाद इमरान खान ने किया कमबैक

इमरान खान ने बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2008 में फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता बॉलीवुड में पहचान बनाई। इसके बाद वह ‘किडनैप’, ‘ब्रेक के बाद’, ‘एक मैं और एक तू’ और ‘गोरी तेरे प्यार में’ जैसी फिल्मों में नजर आए। साल 2015 में आई फिल्म ‘कट्टी बट्टी’ के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। इसके बाद 2026 में उन्होंने फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ के जरिए वापसी की। अब भारत छोड़ने के नोटिस से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के अगले फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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