चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली सीएम ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है।

ईडी ने याचिका का किया था विरोध

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का जांच एजेंसी ने विरोध किया था। ईडी का कहना था कि केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है तो इसे गलत संदेश जाएगा उनके साथ किसी खास इंसान की तरह पेश नहीं हुआ जा सकता। जांच एजेंसी ने कहा था किसी भी राजनीतिक नेता को प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है।केजरीवाल को आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से बाहर जाने देना गलत मिसाल कायम करेगा।

21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

आपको बता दे दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की राऊजी एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक के लिए बढ़ा दी थी ‌

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