Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमाना दे दी है अब संजय सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान नहीं देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करें। संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए थे। संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
जमानत याचिका का ईडी ने नहीं किया विरोध
संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था। कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए। सब आरोप पूरी तरह से फेक हैं। वही आपको बता दें इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।
हाई कोर्ट में जमानत के लिए लगाई थी याचिका
आपको बता दें इससे पहले संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। संजय सिंह को जमानत न देते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूत से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।
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