UP News: अगर नहीं दिया चल अचल संपत्ति का ब्यौरा तो नहीं मिलेगा प्रमोशन, मुख्य सचिव ने किया बड़ा ऐलान

राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम- 24 के तहत मानव संपदा पोर्टल पर दिसंबर 2023 तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देना होगा।

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UP News: उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी कर्मचारी अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देता है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा इसका निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में संपत्ति का विवरण ना देने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम- 24 के तहत मानव संपदा पोर्टल पर दिसंबर 2023 तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देना होगा।

मुख्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए जल्द से जल्द चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2023 से सरकारी कार्मिकों के सेवा संबंधी कार्य मानव संपदा पोर्टल से ही किए जाने के निर्देश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।

2024 में लिया जाएगा संज्ञान

वही इस मामले में अगले साल 2024 में संज्ञान लिया जाएगा। जब 1 जनवरी 2024 और उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठक होगी तो उसमें संज्ञान लिया जाएगा जिन लोगों ने दिसंबर तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया होगा का प्रमोशन नहीं होगा। 31 दिसंबर 2023 तक अपनी पूरी संपत्ति का ब्योरा सरकारी कर्मचारियों को देना होगा उसके बाद ही प्रमोशन पर विचार विमर्श किया जाएगा।

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