मधुमिता हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जेल से होंगे रिहा, राज्यपाल ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग ने मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है।

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Amarmani Tripathi

Amarmani Tripathi Released: मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी काफी लंबे समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अब इस मामले में राज्यपाल ने एक आदेश जारी किया है जिसमें दोनों को रिहा करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग ने मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है।

अमरमणि त्रिपाठी हो जाएंगे रिहा

दरअसल आपको बता दें राज्यपाल के आदेश पर कारागार प्रशासन ने इसका आदेश जारी किया है। पूर्व मंत्री अरमान त्रिपाठी आज शुक्रवार की सुबह ही रिहा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री 20 साल से जेल में हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित सजा के अल्पविकरण आदेश के अनुसार पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी रिहा हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि उनके अच्छे आचरण की वजह से यह फैसला लिया गया है। वर्तमान समय में वे अस्वस्थ है और मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है।

अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था मधुमिता की हत्या करने का

दरअसल मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 9 में 2003 को हत्या कर दी गई थी उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी। उनकी हत्या का आरोप अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी पर लगा था। लगभग 20 साल से दोनों ही पति-पत्नी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब जेल से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।

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