Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज मंगलवार को फिर से दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी जिसमें अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध माना है।
गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने बताया वैध
हाई कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की आज का को खारिज करते हुए कहा कि,’यह जमानत का मामला नहीं है। गिरफ्तारी को चुनौती है साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। ईडी की दलील है अब तक के सबूत यह बताते हैं कि केजरीवाल संयोजक हैं गोवा चुनाव में 45 करोड रुपए खर्च किए गए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है ना की जांच एजेंसी है करती है अगर सवाल उठता है तो फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है।
ईडी ने किया याचिका का विरोध
इंडियन अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि, अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक का समान रूप से लागू होता है।’ आपको बता दे अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनकी आवास से गिरफ्तार किया था।
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