‘हमारी अनुमति के बिना ना करें कार्रवाई…’, बुलडोजर एक्शन पर देशभर में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court In Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

देश नहीं लिया जाएगा बुलडोजर एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी व्यक्तियों की इमारत को दोस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच का ने यह निर्देश जारी किया है। दरअसल याचिका करता जमीयत उलेमा- ए -हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।

इन जगहों पर हो सकती है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए यह भी साफ कर दिया है कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। आपको बता दे इस मामले की सुनवाई 2 अक्टूबर को की जाएगी।

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