UP Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए यातायात नियम अब और सख्त होने जा रहे हैं। बाइक या स्कूटर पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यानी अगर बाइक पर दो लोग सफर कर रहे हैं तो दोनों के सिर पर हेलमेट होना चाहिए। परिवहन विभाग इस नियम को पूरे प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए चालान सिस्टम को अपडेट कर रहा है। यूपी पुलिस की ओर से भी बिना हेलमेट वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान दर्ज है।
नए सिस्टम के बाद कैमरों से भी होगी निगरानी
अभी तक कई जगहों पर पीछे बैठे यात्री के हेलमेट नहीं लगाने पर कार्रवाई एक समान तरीके से नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से चालान व्यवस्था को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जा रहा है। 21 सितंबर से प्रदेश में पुरानी ई-चालान व्यवस्था बंद कर रिकॉर्ड और लंबित आंकड़ों को नई प्रणाली में ट्रांसफर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियम तोड़ने वालों पर ऑनलाइन कार्रवाई ज्यादा प्रभावी तरीके से हो सकेगी।
हादसों में मौत को देखते हुए बढ़ाई जा रही सख्ती
परिवहन विभाग ने बीते समय में हुए सड़क हादसों का अध्ययन कराया है। इसमें हेलमेट नहीं पहनना गंभीर चोट और मौत की वजहों में शामिल पाया गया। इसी को देखते हुए बाइक पर पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट नियम के पालन पर जोर दिया जा रहा है। कार्रवाई केवल सड़क पर मौजूद पुलिस या परिवहन कर्मियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आईटीएमएस कैमरों और डिजिटल सिस्टम के जरिए भी नियम तोड़ने वाले वाहनों पर नजर रखी जा सकती है।
बार-बार नियम तोड़ा तो लाइसेंस पर भी असर
नई चालान व्यवस्था में यातायात नियमों के उल्लंघन पर डिजिटल तरीके से कार्रवाई का सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सिस्टम में डाटा ट्रांसफर पूरा होने के बाद ई-चालान व्यवस्था फिर शुरू होगी। बिना हेलमेट के उल्लंघन पर यूपी में वर्तमान प्रावधान के तहत 1,000 रुपये के जुर्माने का उल्लेख है। बार-बार नियम तोड़ने की स्थिति में लाइसेंस पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया हो सकती है।
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