दिवाली का त्योहार रोशनी और आतिशबाजी का प्रतीक है, लेकिन अगर आप इस बार ट्रेन से सफर कर रहे हैं और पटाखे साथ ले जाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। Indian Railways ने दिवाली के मौके पर यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में किसी भी प्रकार के पटाखे या ज्वलनशील सामग्री ले जाना सख्त प्रतिबंधित है।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई यात्री पटाखे या विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि त्योहारों के दौरान कोई अप्रिय हादसा न हो।
नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान
Indian Railways के मुताबिक, ट्रेन में पटाखे ले जाने को रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत अपराध माना जाता है। ऐसा करते पकड़े जाने पर आरोपी को 3 साल तक की जेल या जुर्माना — या दोनों हो सकते हैं। रेलवे ने कहा है कि इस नियम का उल्लंघन न केवल आपकी सुरक्षा बल्कि बाकी यात्रियों की जान को भी खतरे में डाल सकता है।
RPF के जवान स्टेशन और ट्रेनों में सघन जांच कर रहे हैं। लगेज स्कैनर और डॉग स्क्वॉड के जरिए यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। दिवाली के दौरान हर साल कई लोग अनजाने में पटाखे साथ ले जाते हैं, लेकिन इस बार कार्रवाई और भी सख्त होगी।
सुरक्षा सबसे पहले — रेलवे ने जारी की गाइडलाइन
त्योहारों के सीजन में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे पटाखों को ट्रेन में न लाएं और न ही किसी और को ऐसा करने दें। अगर कोई यात्री पटाखे लेकर सफर कर रहा हो तो तुरंत रेलवे अधिकारियों या सुरक्षा बल को इसकी जानकारी दें।
रेलवे ने सोशल मीडिया और स्टेशनों पर भी जागरूकता अभियान शुरू किया है। दिवाली में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकारें भी दिशा-निर्देश जारी कर चुकी हैं। रेलवे चाहता है कि हर यात्री सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना सके।
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