Mukhtar Ansari को हुई उम्र कैद की सजा,इस मामले में सुनाया गया फैसला

वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट से यह बहुत बड़ा झटका लगा है। मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

36 साल पुराना है मामला

मुख्तार अंसारी को जिस मामले में सजा सुनाई गई वह 36 साल पुराना है।अभियोजन पक्ष का मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप था कि दस जून 1987 को दोनाली कारतूसी बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था।इस फर्जीवाड़ा का उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी,तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

दो लाख रुपए का लगा जुर्माना

मुख्तार अंसारी को दो लाख का जुर्माना भी देना होगा कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 2.20 लंका जुर्माना लगाया गया है।गाजीपुर में 36 साल पहले फर्जीवाड़ा कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने दोषी करार मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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