पन्ना कलेक्टर पर हाईकोर्ट की सख्ती, आखिर क्यों जारी हुआ गैर-जमानती वारंट? 30 सितंबर को होना होगा पेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने पन्ना की कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला एक अवमानना याचिका से जुड़ा है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कलेक्टर की अदालत में मौजूदगी जरूरी मानी। कोर्ट ने पन्ना एसपी को वारंट की तामील कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कलेक्टर को 30 सितंबर को हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। अदालत की यह कार्रवाई पहले दिए गए आदेश के पालन से जुड़ी बताई जा रही है।

रिटायर्ड कर्मचारी ने दायर की थी याचिका

पूरा मामला पन्ना कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम कर चुकीं जावीं आरा रिजवी से जुड़ा है। उन्होंने सेवा के नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 13 अगस्त 2025 को अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए उनके अभ्यावेदन पर 90 दिनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था। आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी आदेश पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कर्मचारी की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। मामले में उनकी तरफ से अधिवक्ता विद्या प्रसाद ने पक्ष रखा।

नोटिस के बाद भी नहीं आई अनुपालन रिपोर्ट

अदालत ने इस अवमानना मामले में 4 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह बात आई कि कलेक्टर की ओर से न तो अधिवक्ता के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई गई और न ही अदालत के पुराने आदेश के पालन से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई। बताया गया कि 5 अक्टूबर 2025 को कलेक्टर कार्यालय की ओर से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर नोटिस मिलने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी को मामले के लिए संपर्क अधिकारी बनाया गया था। हालांकि, आगे की कार्रवाई की जानकारी अदालत के सामने नहीं रखी गई।

30 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश

सुनवाई के दौरान इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने पन्ना एसपी को वारंट तामील कराने का आदेश दिया है। उषा परमार को 30 सितंबर को अदालत के सामने पेश होना होगा। यह पूरा मामला अदालत के पुराने आदेश के अनुपालन और उससे जुड़ी अवमानना याचिका पर केंद्रित है। अब अगली सुनवाई में मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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