धक्का-मुक्की कांड: अटेम्प्ट टू मर्डर केस सहित BJP ने राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज कराई शिकायत

राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने शारीरिक हमला और उकसाने का काम किया है।

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Ambedkar Remakes Row

Ambedkar Remakes Row: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भाजपा ने संसद परिसर में धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। वही धक्का मुखी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने शारीरिक हमला और उकसाने का काम किया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

अनुराग ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी के ऊपर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 109 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है. धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है, जबकि धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने शारीरिक हमले और जाने का काम किया है। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है की जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।

संसद परिसर में हुई धक्का- मुक्की

सांसद परिषद में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देकर गिरा दिया जिससे वह चोटिल हो गए।बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने एनडीए के कई नेताओं के साथ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अनुराग ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि,”हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसमें आज जो संसद में पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है उन्हें लगता है कि वह कानून से ऊपर हैं। गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है।”

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