आज से गुटखा-पान मसाला हुआ बैन! इस राज्य सरकार के फैसले से मचा हड़कंप

कर्नाटक में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटिन वाले प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर एक साल तक रोक लगा दी गई है। सरकार का यह आदेश 10 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में लागू हो गया है।

कर्नाटक सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा, पान मसाला समेत अन्य प्रतिबंधित उत्पादों पर सख्ती बढ़ा दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके बाद पूरे राज्य में इन उत्पादों पर एक साल तक रोक रहेगी।

बनाने से लेकर बेचने तक पर पाबंदी

सरकार के आदेश के अनुसार प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटिन वाले उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। यानी इन उत्पादों को सिर्फ दुकानों पर बेचने पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर भी कार्रवाई हो सकती है। यह प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक प्रभावी रहेगा।

अधिकारियों की टीमें करेंगी जांच

सरकार ने आदेश को लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण और कार्रवाई अभियान शुरू किया है। विभाग की टीमें दुकानों और अन्य स्थानों पर प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री व वितरण की जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है।

सरकार ने लोगों से की ये अपील

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि अगर कहीं प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटिन वाले उत्पाद बनाए, बेचे या वितरित किए जा रहे हैं तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जाए। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू की लत को कम करना और राज्य को स्वस्थ व नशा-मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाना है।

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