‘एक्स’ ने किया भारत सरकार पर मुकदमा, एलन मस्क की कंपनी ने उठाए सवाल

भारत सरकार की आईटी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) पर सवाल उठाए हैं कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैरकानूनी और अधिनियम सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफार्म के संचालक को प्रभावित किया जा रहा है।

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Elon Musk: एलन मस्क की कंपनी एक्स काॅर्प ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। इतना ही नहीं एलन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार पर कई सारे सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने भारत सरकार की आईटी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) पर सवाल उठाए हैं कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैरकानूनी और अधिनियम सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफार्म के संचालक को प्रभावित किया जा रहा है।

एक्स ने दर्ज कराया भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा

कंपनी ने कहा कि,”कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इस कानून रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया है।” एक्स कॉर्प ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार के आदेश पारदर्शिता की कमी को दर्शाते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करते हैं। कंपनी का मानना है कि धारा 79(3)(बी) के तहत जारी होने वाले अस्पष्ट और मनमाने आदेश प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं।

ऐसे समय हुआ विवाद

यह विवाद तब और गहरा गया, जब केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प से उसके एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। ग्रोक, जिसे एक्स की मूल कंपनी xAI ने विकसित किया है, हाल ही में कुछ सवालों के जवाब में अभद्र भाषा और गालियों का इस्तेमाल करता पाया गया। भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कंपनी से जवाब तलब किया है।

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