सुप्रीम कोर्ट का फैसला कायम, लेकिन ट्रंप की चुनौती—क्या बदलेगा अमेरिका का नागरिकता कानून?

Donald Trump: अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में जन्म से नागरिकता (Birthright Citizenship) के सिद्धांत को बरकरार रखा है। 6-3 के बहुमत से आए इस फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी जमीन पर जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चों को नागरिकता का अधिकार मिलेगा, चाहे उनके माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति कुछ भी हो। यह फैसला अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की व्याख्या पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिक माना जाएगा, कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर। इस निर्णय को देश की इमिग्रेशन नीति और नागरिकता कानून के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ट्रंप ने फैसले पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि यह फैसला अमेरिका के हित में नहीं है और इसे बदला जाना चाहिए। ट्रंप ने कांग्रेस से अपील की कि वह तुरंत नया कानून लाकर जन्म से नागरिकता की व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी लंबे संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है और कांग्रेस साधारण विधेयक के जरिए इस व्यवस्था को बदल सकती है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपना पूरा समर्थन देने की भी बात कही, जिससे यह साफ हुआ कि यह विवाद आगे और राजनीतिक रूप ले सकता है।

विवाद की जड़ और ट्रंप का पुराना आदेश

यह पूरा मामला ट्रंप प्रशासन के एक पुराने कार्यकारी आदेश से जुड़ा है, जिसे उनके दूसरे कार्यकाल के पहले दिन जारी किया गया था। इस आदेश का उद्देश्य उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता देने पर रोक लगाना था, जिनके माता-पिता अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हों या अस्थायी वीजा पर देश में मौजूद हों। हालांकि, निचली अदालतों ने इस आदेश पर पहले ही रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि जन्म से नागरिकता का अधिकार संविधान के दायरे में आता है और इसे बदलने के लिए कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी होगी। यह फैसला इमिग्रेशन नीति पर चल रही लंबी बहस को फिर से केंद्र में ले आया है।

 अमेरिका में बढ़ी राजनीतिक बहस, आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक ओर समर्थक इसे संविधान की जीत बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रंप और उनके समर्थक इसे बदलने की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि वह अवैध ‘बर्थ टूरिज्म’ जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रखेगा।

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