जींस टीशर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे टीचर्स, लागू हुआ नया नियम

। इस नियम के अंतर्गत स्कूल तय करेंगे कि उनके यहां के मेल और फीमेल टीचर्स किस तरह के कपड़ों में आएंगे। यह स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वह टीचर्स के लिए क्या ड्रेस कोड निकलेंगे लेकिन स्कूलों को इस नियम का मानना जरूरी है।

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Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसमें अब शिक्षक स्कूल में जींस और टीशर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे। अब इस राज्य में स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ही वहां के टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड लागू होगा। इस नियम के अंतर्गत स्कूल तय करेंगे कि उनके यहां के मेल और फीमेल टीचर्स किस तरह के कपड़ों में आएंगे। यह स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वह टीचर्स के लिए क्या ड्रेस कोड निकलेंगे लेकिन स्कूलों को इस नियम का मानना जरूरी है।

जींस टीशर्ट पहनकर स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे टीचर

इस नियम के तहत अब कोई भी टीचर वेस्टर्न कपड़े या जींस टीशर्ट पहनकर स्कूल में नहीं जा सकते हैं। टीचर्स के कपड़ों में बड़े-बड़े डिजाइन भी ना बने हो। यह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किया है। यह नियम किसी खास स्कूल के लिए नहीं बल्कि राज्य के सभी स्कूलों के लिए है। यह प्राइवेट- एडेड, नॉन -एडेड सभी स्कूलों पर लागू होगा। स्कूल तय करेंगे कि उनके यहां के टीचर्स किस तरह की ड्रेस में आए।

स्कूलों को दी गई ये सलाह

वही महाराष्ट्र में सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे कुछ ऐसा ड्रेस कोड लागू करें जिसमें मेल टीचर्स पैंट- शर्ट पहने। इसमें शर्ट लाइट कलर की और पेंट डार्क कलर की होनी चाहिए। महिला टीचर सलवार चूड़ीदार, कुर्ता, दुपट्टा जैसी ड्रेस पहने या साड़ी पहने, कलर स्कूल चुन सकते हैं। टीचर्स अपने नाम के आगे ‘Tr’ प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वकील अपने नाम के आगे एडवोकेट लगते हैं।

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