Raghav Chadha News: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। जिस पर अब कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि,’सदन की कार्रवाई बाधित करने वालों को एक सत्र के लिए निलंबित किया जाता है क्या चड्ढा की गलती उससे भी बड़ी थी? अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
क्या संसद में माफी मांग लेने से निलंबन रद्द हो जाता है?
सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा के निलंबन पर सवाल करते हुए कहा कि,’क्या आप सांसद के सदन से माफी मांग लेने से निलंबन रद्द हो जाता है? सनी के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि यह विषय राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए।
राघव चड्ढा की तरफ से दी गई दलीलें
राघव चड्ढा की तरफ से कोर्ट में दलीलें दी गई कि उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का मामला नहीं बनता है अगर मामला बनता भी है तो नियम 256 के तहत सिर्फ इस सत्र तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। आपको बता दें राघव चड्ढा को अगस्त में निलंबित किया गया था पांच सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था।
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