गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्तार अंसारी को हुई 10 साल की सजा, लगा 5 लाख का जुर्माना

गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव से जब पूछा गया कि मूल मामले में मुख्तार अंसारी बड़ी हो चुके हैं ऐसे में क्या कारण है की मूल मामले में बरी होने के बाद भी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा रही है।

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Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari News: माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला गाज़ीपुर कोर्ट ने सुनाया है। साल 2010 में करंडा थाने में दो मामलों में गैंग चार्ट बनाए जाने के बाद लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। गुरुवार को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। वही आपको बता दे इस मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

मुख्तार अंसारी को सुनाई गई 10 साल की सजा

गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव से जब पूछा गया कि मूल मामले में मुख्तार अंसारी बड़ी हो चुके हैं ऐसे में क्या कारण है की मूल मामले में बरी होने के बाद भी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी को गाज़ीपुर कोर्ट के द्वारा तीसरी सजा सुनाई जाएगी जिसमें अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गैंगस्टर का प्रावधान जो किया गया है वह उस समय तक जो भी धारा है और अपराध के लिए अभियुक्त का ट्रायल होता है वह गवाहों के पक्ष द्रोही होने के कारण अभियुक्त के भय के कारण उन मामलों में बड़ी हो जाते हैं।

क्या है गैंगस्टर एक्ट?

आपको बता दे गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान इसलिए लाया गया था जो गैंग चलते हैं और अपराधी हैं उसके प्रभाव से समाज में दहशत फैलता है ऐसे लोगों के विरुद्ध मजबूत कार्रवाई की जा सके। इसीलिए ही गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान किया गया।

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