सहारा रिफंड पर बहुत बड़ा ऐलान: 50,000 लिमिट खत्म, निवेशकों को मिलेगा पूरा पैसा; तुरंत चेक करें डिटेल्स

सहारा इंडिया (Sahara India) में फंसे पैसों का इंतजार कर रहे करोड़ों निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब निवेशकों के लिए रिफंड की कोई अधिकतम सीमा यानी लिमिट नहीं बची है। पहले जहां निवेशकों को केवल 50,000 रुपये या तय सीमा तक की राशि ही मिल पा रही थी, वहीं अब जमाकर्ता अपनी पूरी डूबी हुई रकम के लिए क्लेम कर सकेंगे। सरकार के इस बड़े कदम से उन लाखों निवेशकों में उम्मीद की नई किरण जाग उठी है जिनका बड़ा अमाउंट सहारा की विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लंबे समय से अटका हुआ था।

समस्याओं के समाधान के लिए जारी किए गए नए हेल्पलाइन नंबर

पोर्टल पर आवेदन करने के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों, तकनीकी त्रुटियों और शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने तीन नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता या तकनीकी समस्या के समाधान के लिए इन नंबरों—011-44716198, 011-44716498 और 011-44716887—पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय का यह प्रयास सुनिश्चित करता है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान निवेशकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और उनके दावों का तेजी से सत्यापन किया जा सके। इन डेडिकेटेड नंबरों के शुरू होने से अब शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया काफी हद तक आसान और पारदर्शी हो जाएगी।

अब तक 9,500 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर, अंतिम तिथि नजदीक

सहकारिता मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने अब तक रफ्तार तेज करते हुए 22 अक्टूबर 2026 तक पात्र जमाकर्ताओं के बैंक खातों में 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम राशि सफलतापूर्वक रिफंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से कुल 10,000 करोड़ रुपये की राशि निवेशकों को लौटाई जानी है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तय की है। चूंकि डेडलाइन नजदीक है, इसलिए जिन निवेशकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है या जिनके पिछले क्लेम किसी तकनीकी त्रुटि के कारण खारिज हो गए थे, वे बिना किसी देरी के अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।

कैसे करें आवेदन और किन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान?

रिफंड पाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले निवेशकों को केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल पर जाना होगा। आवेदन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड आपके सक्रिय (Active) मोबाइल नंबर और बैंक खाते से अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी (DBT) के माध्यम से पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। इसके अलावा, जिन निवेशकों के पहले के आवेदन किसी कारणवश रिजेक्ट या डिफिशिएंट (Deficient) हो गए थे, वे निराश न हों; वे अब नए अपडेटेड पोर्टल पर जाकर ‘Resubmission Login’ विकल्प का उपयोग करें और सही दस्तावेजों के साथ अपने क्लेम को दोबारा सबमिट कर सकते हैं ताकि समय सीमा से पहले रिफंड का लाभ मिल सके।

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