बाप- बेटे को जिंदा जलाने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व सांसद को हुई उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा

सज्जन कुमार पर बाप और बेटे को जिंदा जलाने का आरोप लगा था। उन्हें 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुण दीप सिंह की।

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Sajjan Kumar

Sajjan Kumar: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जाद कुमार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार पर बाप और बेटे को जिंदा जलाने का आरोप लगा था। उन्हें 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुण दीप सिंह की। निर्मम तरीके से हत्या के मामले में आज कोर्ट ने सजा सुनाई है।

दिल्ली पुलिस ने की थी फांसी की सजा की मांग

दिल्ली पुलिस ने और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें इस घटना से संबंधित एफआईआर उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में दर्ज की गई थी। उन्हें 12 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

सजा मिलने से पहले क्या बोला सज्जन कुमार

फैसले से ठीक पहले सज्जन कुमार ने कहा कि मैं 80 साल का हो चला हूं बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियों से जूझ रहा हूं। 2018 से जेल में बंधु उसके बाद से मुझे कोई फरलो/परोल नहीं मिली है। 1984 के दंगों के बाद किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा। जेल में ट्रायल के दौरान मेरा व्यवहार हमेशा ठीक रहा कोई शिकायत मेरे खिलाफ नहीं मिला इसलिए मेरे सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तीन बार सांसद रह चुका हूं सामाजिक कल्याण के लिए कई प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हूं अभी भी खुद को निर्दोष मानता हूं।

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