24 घंटे में हटानी होंगी ये तस्वीरें! दिल्ली HC का CJP नेताओं को नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट में एक महिला ने ऑनलाइन प्रसारित की गई कथित आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर याचिका दाखिल की है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी तस्वीर को AI तकनीक की मदद से बदलकर सोशल मीडिया और दूसरी वेबसाइटों पर फैलाया गया। इस मामले में अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले में पहले से FIR दर्ज होने की जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी गई।

Meta को सामग्री हटाने का निर्देश

याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta को कथित आपत्तिजनक तस्वीरों और संबंधित वेब लिंक को हटाने के लिए निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इसके लिए 24 घंटे की समयसीमा तय की है। महिला की ओर से ऑनलाइन मौजूद सामग्री को हटाने और उसके आगे प्रसार को रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।

AI से तस्वीर बदलने का लगाया गया आरोप

याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी तस्वीर को मॉर्फ कर आपत्तिजनक रूप दिया गया और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। महिला का यह भी दावा है कि कथित रूप से बदली गई तस्वीरें कुछ आपत्तिजनक वेबसाइटों तक पहुंच गईं। हालांकि, ये आरोप याचिका में लगाए गए हैं और मामले की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। अदालत की ओर से इन आरोपों को अंतिम रूप से सही ठहराने वाला कोई निष्कर्ष इस स्तर पर नहीं दिया गया है।

14 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

महिला ने अदालत से ऑनलाइन सामग्री हटाने के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर भी राहत मांगी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। फिलहाल पुलिस की FIR और हाईकोर्ट की कार्यवाही के जरिए पूरे मामले की आगे जांच और सुनवाई जारी रहेगी।

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