आजम खान और बेटे को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगी राहत या सजा रहेगी बरकरार? जानें

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में दाखिल उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। रामपुर सेशन कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले सुनाई गई सजा में कोई बदलाव नहीं होगा। इस फैसले के बाद यह तय हो गया है कि दोनों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अदालत के इस निर्णय ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है और इसे एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ माना जा रहा है।

सात साल की सजा रहेगी कायम

इस मामले में पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी ठहराया था। अदालत ने आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी, साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके खिलाफ दोनों ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, उम्मीद थी कि सजा में राहत मिल सकती है, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और पहले दिए गए फैसले में कोई कमी नहीं है।

नवंबर 2025 से जेल में बंद पिता-पुत्र

फैसले के बाद से ही आजम खान और उनके बेटे जेल में बंद हैं। नवंबर 2025 में सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में लिया गया था और तब से वे जेल में ही हैं। खास बात यह है कि आजम खान कुछ समय पहले ही एक अन्य मामले में जेल से बाहर आए थे, लेकिन इस केस में सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। फिलहाल दोनों रामपुर जिला जेल में निरुद्ध हैं। परिवार और समर्थकों को उम्मीद थी कि अपील के जरिए उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन अदालत के इस फैसले ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है।

आगे की कानूनी राह पर नजर

अब इस मामले में आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब दोनों के पास उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है। हालांकि, सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी कानूनी लड़ाई और कठिन हो सकती है। इस बीच, राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर यह मामला अब और अहम हो गया है, क्योंकि इससे जुड़े फैसले भविष्य में भी कई मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल, अदालत के आदेश के बाद यह स्पष्ट है कि आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

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