महाकुंभ से वायरल हुई ‘Monalisa’ एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह बेहद गंभीर है। जांच में सामने आया है कि वह नाबालिग हो सकती है, जिससे उसकी शादी पर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला National Commission for Scheduled Tribes (NCST) के पास पहुंचा था, जहां जांच के बाद उसकी उम्र को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार, लड़की की वास्तविक जन्मतिथि सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करने पर यह संकेत मिला कि शादी के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी। इस खुलासे के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब यह केवल सोशल मीडिया की चर्चा नहीं, बल्कि कानूनी विवाद बन चुका है।
जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल
जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर गलत जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसे बालिग दिखाया गया। सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड और नगरपालिका के दस्तावेजों का मिलान करने पर जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 बताई गई। इस हिसाब से जब शादी हुई, उस समय उसकी उम्र करीब 16 साल थी। यही वजह है कि अब इस विवाह की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है, तो उसकी शादी कानूनन मान्य नहीं होती। इस मामले में दस्तावेजों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
पॉक्सो और अन्य धाराओं में हो सकती है सख्त सजा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लड़की के पति फरहान खान के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति से जुड़े होने के कारण SC/ST Act के तहत भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। कानून के अनुसार, अगर नाबालिग से विवाह या शारीरिक संबंध साबित होते हैं, तो आरोपी को न्यूनतम 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 2019 के संशोधन के बाद गंभीर मामलों में सजा और भी कठोर हो गई है, जिसमें 10 से 20 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और कोर्ट के फैसले के बाद ही सजा की अवधि स्पष्ट हो पाएगी।
कानून क्या कहता है?
भारतीय कानून के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है और वह किसी भी तरह की सहमति देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं होता। यानी अगर लड़की ने शादी या संबंध के लिए सहमति भी दी हो, तब भी वह मान्य नहीं होगी। यही वजह है कि ऐसे मामलों में अदालत सख्त रुख अपनाती है। इस केस ने एक बार फिर बाल विवाह और नाबालिगों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को सामने ला दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।
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