टॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी ने हाल ही में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के पास गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा उनके नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल करके फेक और एडिट किए गए अश्लील वीडियो बनाने के मामले से जुड़ी है। चिरंजीवी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां उनके निजता, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन हैं और यह भारतीय संविधान की धारा 21 के तहत उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा हनन है। पुलिस ने उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
सुपरस्टार की निजता पर हमला, कानून के दायरे में मामला
दर्ज FIR में स्पष्ट किया गया है कि अश्लील वीडियो में चिरंजीवी को महिलाओं के साथ दिखाया गया है, जबकि यह पूरी तरह नकली और फेक सामग्री है। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस ने इसे आईटी एक्ट की धारा 67 और 67ए, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 79, 294, 296, 336(4) और 1986 के महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया है। साइबर क्राइम विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फेक और एडिटेड वीडियो न केवल कलाकारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश और मानसिक तनाव भी उत्पन्न करते हैं।
साइबर क्राइम जांच में सुराग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी
हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस फिलहाल डिजिटल ट्रेल और वेबसाइट्स की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने इस प्रकार के फेक वीडियो अपलोड किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में तकनीकी जाँच और प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण है। चिरंजीवी ने कानूनी नोटिस और FIR दर्ज करवा कर साफ संदेश दिया है कि वे अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। साथ ही यह मामला एक चेतावनी के रूप में सामने आया है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर निजता का उल्लंघन गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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