केजरीवाल की पत्नी सुनीता सोशल मीडिया से हटाए सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता शराब नीति से जुड़े मामले में आधार की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया से हटा दें।

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Sunita Kejriwal

Sunita Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता शराब नीति से जुड़े मामले में आधार की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया से हटा दें। दरअसल सुनवाई के दौरान का वीडियो दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रीशेयर किया था।

सुनीता केजरीवाल ने शेयर की थी वीडियो रिकॉर्डिंग

आपको बता दे 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में आबकारी नीति मामले मे से जुड़ी सुनवाई हुई थी जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। जिसे सुनीता केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था अब इस वीडियो को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को आज शनिवार को आदेश दे दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा कोई व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया था जब उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश किया गया था। इसके तुरंत बाद सुनीता केजरीवाल ऑडियो /वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया।

6 लोगों को जारी किया गया नोटिस

वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने के मामले मे हाई कोर्ट ने 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल और अमित शर्मा की बेंच ने उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स,मेटा और यूट्यूब सहित 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि मामले में आगे की सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

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