इलाहाबाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दी बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट मामले में मिली जमानत

गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया है।

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Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari: उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। इसी के साथ ही सजा के लिए साथ लगाएंगे 5 लाख रुपए के फाइन को भी कोर्ट ने स्टे कर दिया है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया है।

वकील ने कोर्ट में पेश की दलीलें

अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि मुख्तार अंसारी इस केस में रिमांड बनने के बाद से 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। वकील की दलील की मिली हुई सजा से ज्यादा का दिन मुख्तार अंसारी ट्रायल के दौरान ही जेल में भुगत चुके हैं। हाई कोर्ट ने बस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी।

बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी

पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी छह अप्रैल 2021 से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया था इस मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आपको बता दे गाजीपुर की एसपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी।

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