गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से किया मना

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दो घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की ओर से जारी नौवें समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया था

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Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर दी गई चुनौती वाली याचिका को तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है। इस मामले की लिस्टिंग अब बुधवार 27 मार्च को होगी। अरविंद केजरीवाल ने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी।

इतने दिन तक ईडी की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दो घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की ओर से जारी नौवें समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने समन को अवैध बताते हुए देश होने से साफ इनकार कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया गया। जहां उन्हें 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।

तत्काल सुनवाई करने की थी मांग

अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से हाई कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। इस मामले की लिस्टिंग अब बुधवार (27 मार्च) को होगी।

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