Droupadi Murmu On Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस बिल पर उनके हस्ताक्षर होने के बाद अब यह बिल कानून बन गया है। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा व 21 सितंबर को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस संबंध में भारत सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था। इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा।
Government of India issues a gazette notification for the Women's Reservation Bill after it received the assent of President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/GvDI2lGF1C
— ANI (@ANI) September 29, 2023
महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाले इस विधेयक को प्रभाव में आने में अभी समय लगेगा क्योंकि अगली जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा और जिसके बाद यह तय किया जायेगा कि महिला उम्मीदवारों के लिए कौन-कौन सीट होंगी।
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