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यूपी में ड्रोन उड़ाना पड़ सकता है भारी, योगी सरकार देने वाली है कड़ी सजा!

गैरकानूनी तरीके से ड्रोन उड़ाने वालों पर अब नहीं होगी रहम, NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश में ड्रोन के ज़रिये हो रहे गैरकानूनी और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर योगी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। बीते कुछ महीनों में राज्य के कई इलाकों में ड्रोन का दुरुपयोग करते हुए दहशत फैलाने और संवेदनशील स्थलों की जासूसी जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

ड्रोन से डर का माहौल बनाने वालों को नहीं मिलेगी राहत

राज्य सरकार ने पुलिस और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि ड्रोन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, खासकर धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में। सूत्रों के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्व ड्रोन का इस्तेमाल हथियार पहुंचाने, नशीले पदार्थ भेजने और निगरानी के लिए कर रहे हैं। योगी सरकार इस पूरे मामले को कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ मानते हुए अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती।

ड्रोन पर नजर रखने को बनेगा विशेष टास्क फोर्स

सरकार अब तकनीकी निगरानी और ड्रोन नियंत्रण के लिए एक विशेष टास्क फोर्स भी गठित करने जा रही है। साथ ही ड्रोन की बिक्री और खरीद पर भी सख्त पंजीकरण प्रणाली लागू की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना वैध अनुमति कोई भी व्यक्ति ड्रोन का उपयोग न कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला यूपी को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे तकनीक के दुरुपयोग पर सख्त रोक लग सकेगी।

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