Home देश दिवाली पर पटाखे जलाने की मिली छूट, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए...

दिवाली पर पटाखे जलाने की मिली छूट, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए सख्त नियम; जानें कब और कहां मिलेगी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली 2026 पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी। जानें सुबह-शाम की टाइमिंग, बिक्री के नियम और 9 नवंबर से लागू होने वाला प्रतिबंध।

दिवाली

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों के लिए पटाखों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर ग्रीन पटाखे जलाने की सीमित अनुमति दे दी है। अदालत के फैसले के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर 2026 को लोग तय समय के भीतर ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि, यह छूट सभी तरह के पटाखों के लिए नहीं है। केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले ग्रीन पटाखों को ही इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि प्रदूषण को नियंत्रित रखना भी जरूरी है और इसके लिए नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सुबह-शाम तय समय पर ही जला सकेंगे ग्रीन पटाखे

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 29 अक्टूबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पहले पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बावजूद पटाखों की अवैध बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया। इसलिए सीमित समय के लिए नियमों के साथ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। आदेश के अनुसार, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। अस्पतालों, स्कूलों, नर्सिंग होम और बुजुर्गों के रहने वाले स्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। इन क्षेत्रों को शांत क्षेत्र माना जाएगा।

QR कोड वाले पटाखे ही खरीद सकेंगे लोग

अदालत ने पटाखों की गुणवत्ता और बिक्री को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। केवल CSIR-NEERI और PESO से मंजूरी प्राप्त ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री हो सकेगी। प्रत्येक पैकेट पर QR कोड होना अनिवार्य होगा, जिससे निर्माता और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी की जांच की जा सके। बेरियम वाले पटाखों और बिना मंजूरी वाले उत्पादों पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की लड़ियां और माला बनाने तथा बेचने की भी अनुमति नहीं होगी। प्रशासन की ओर से बिक्री के लिए निर्धारित दुकानें और स्थान तय किए जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

9 नवंबर से फिर लागू हो जाएगा पटाखों पर प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों की यह अनुमति केवल दो दिनों के लिए है। 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में पटाखों पर फिर से पूरी रोक लागू हो जाएगी। प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विशेष निर्देश दिए गए हैं। दिवाली से पहले, त्योहार के दौरान और उसके बाद हवा की गुणवत्ता की अलग-अलग रिपोर्ट तैयार होगी। अस्पतालों में प्रदूषण से प्रभावित मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। अदालत ने प्रशासन को बाहर से आने वाले वाहनों की जांच करने और अवैध पटाखों की सप्लाई रोकने को कहा है।

नियम तोड़े तो अधिकारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। संबंधित अधिकारियों को 14 दिसंबर तक आदेशों के पालन और प्रदूषण की स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अदालत ने आम लोगों से भी अपील की है कि त्योहार की खुशियां मनाते समय दूसरों की सेहत का ध्यान रखें। ऐसे में दिल्ली-NCR के लोगों को दिवाली पर पटाखे जलाने से पहले समय, स्थान और ग्रीन पटाखों से जुड़े नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।

Read more- एलन मस्क की फ्लाइंग कार से रणबीर कपूर ने की पुष्पक विमान की तुलना, कहा-‘इंडिया के पास 5000 साल पहले…’

Exit mobile version