पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज 5 अगस्त शनिवार के दिन तोशाखाना मामले में सजा सुना दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा
तोशाखाना मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
इस्लामाबाद स्थित डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के एडिशनल जज हुमायूं दिलावर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि,’पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं और उन्होंने जानबूझकर एसीपी को तोशाखाना उपहारों की फर्जी डिटेल जमा की थी। उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है अगले 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए हैं।’ वही आपको बता दें जानकारी के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार कर कोट लखपत जेल जाया गया है।
गिरफ्तारी के बाद हुई थी हिंसा
आपको बता दें इस मामले में इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी जिसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया गया। दरअसल यह मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग की शिकायत पर दायर किया गया था। तोशाखाना के कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुख और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है जिसमें कुछ उपहार इमरान खान ने खरीदे थे।
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