झांसी। दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना पर हम चाहे जितना हंगामा काट लें, लेकिन इससे हालात बदलने वाले नहीं हैं। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को हम इतना अपना चुके हैं कि इसके विकृती से बचपाना मुश्किल है। यही कारण है कि ऐसी वीभत्स घटना का हम सड़कों पर विरोध तो करते हैं, मगर बहन—बेटियों को घर, आफिस व शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों तक में भी सुरक्षित नहीं कर पाते। किसी अप्रिय घटना पर व्यवस्था व प्रशासन को कोसना आसान हो गया है और वहीं हम भी करते हैं। जबकि सच यह है कि जब तक लोगों की गंदी सोच नहीं बदलेगी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आया है, जहां सुरक्षा के पूरे प्रबंध होने के बावजूद लड़की के साथ हैवानियत की गई। यहां के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र ने कैम्पस के अंदर 17 वर्षीय लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया।
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यह घटना उस समय हुई जब कॉलेज में सिविल सेवा परीक्षा चल रही थी। इतना ही नहीं लड़की के साथ हैवानियत करने वाले लड़कों ने उसे लूटा, आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उस लड़के की भी पिटाई की जिससे वह मिलने वहां गई थी। पीड़िता के मुताबिक रविवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब एक दर्जन छात्र उसे जबरन कैम्पस के अंदर उठा ले गए जहां उसके साथ मारपीट की गई और उनमें से एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हैरत की बात यह है कि घटना कैम्पस के अंदर हुई जहां भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रांतीय लोक सेवाओं (पीसीएस) की परीक्षा चल रही थी।
घटना के बारे में झांसी के एसएसपी दिनेश कुमार पी. ने कहा कि मुख्य आरोपियों में से दो लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता अपने एक दोस्त से मिलने वहां गई थी, इस दौरान एक दर्जन से अधिक छात्र पहुंच गए। एसएसपी ने कहा कि छात्रों ने दोनों को जबरन हॉस्टल में ले गए। जहां इन लोगों ने लड़की और उसके दोस्त की पिटाई की। इस दौरान लड़कों ने लड़की से 2,000 रुपए भी छीन लिए। छात्रों के गुट में से एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया जबकि अन्य साथियों ने वीडियो बनाया।
उन्होंने बताया कि कैम्पस के पास से गुजर रहे कुछ पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के रोने की आवाज सुनी, तो वे लोग लड़की के पास गए और घटना के बारे में जानने पर उसे सिपरी बाजार पुलिस स्टेशन ले गए। घटना से बुरी तरह खौफ में आई लड़की ने पुलिस को आप बीती बताई और भरत नाम के एक आरोपी की पहचान की। एसएसपी ने कहा कि मुख्य आरोपी रोहित सैनी, भरत और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 376-डी, 395, 386, 323, आईटी एक्ट की धारा 66 डी और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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