सरकार ने काले धन (Black money) को बाहर लाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके लिए उसने आम जनता से भी मदद की अपील की है। इस मुहिम के तहत काले धन की सूचना देने वाले व्यक्ति को पांच करोड़ का इनाम दिया जायेगा। साथ ही उसका नाम भी गोपनीय रखा जायेगा।काला धन (Black money) रखने वालों और टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से आयकर विभाग (Income Tax Department) ने लोगों को भरोसा दिया है कि कोई भी व्यक्ति विभाग को ब्लैकमनी से जुड़ी जानकारी दे सकता है।
उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की है, जिस पर जाकर भी काले धन (Black money) से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक ऑटोमेटेड ई-पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यति टैक्स चोरी या विदेश में अघोषित संपत्ति के साथ ही बेनामी संपत्ति से जुड़ी शिकायत कर सकता है।
विभाग उस पर तत्काल कार्रवाई करेगा। दरअसल यह कदम वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने टैक्स चोरी को रोकने और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया है।
इसके तहत आप किसी भी व्यक्ति, कंपनी, देश या विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति के बारे में ऑनलाइन शिकायत कर इनाम पा सकते हैं।
इस बारे में बात करते हुए सीबीडीटी ने बताया कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल पर 12 जनवरी ‘टैक्स चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी’ लिंक को एक्टिव कर दिया गया है।
ऑन लाइन शिकायत करने वालों को https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property में किसी एक पर क्लिक कर शिकायत दर्ज करानी होगी। इस पोर्टल पर मिली शिकायतों पर विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा।
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