बीते दिनों जिसने पूर्व राजनयिक की बेटी की हत्या की और अब उनको मौत के घाट उतारने वाले को कोर्ट ने सजा सुना दी है. इस पूरे मामले में पाकिस्तान (Pakistan) की अदालत ने मशहूर उद्योगपति के बेटे को मौत की सजा सुना डाली है. बीते साल शादी से मना करने पर 30 साल के जहीर जाफर ने पूर्व राजनयिक की बेटी जो कि 27 साल की है, उसके साथ पहले बलात्कार किया फिर सिर काटकर उसकी हत्या कर डाली. इस हत्याकांड को लेकर इमरान खान (Imran Khan) सरकार की सभी ने जमकर आलोचना भी की थी.
इनको कर दिया बरी
गुरुवार के दिन अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए जहीर जाफर (Zahir Jaffer) को फांसी की सजा (Death Sentence) दी . जहीर के पिता जाकिर जाफर, मां अस्मत आदमजी और उनके निजी रसोइए को तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, पर उनके नौकर इफ्तिखार और जमील को 10 साल की जेल की सजा सुना दी.
यहां मिला था शव
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अता रब्बानी ने जहीर को दोषी कहते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया था. बीते साल 20 जुलाई को नूर मुकादम ने शादी से मना कर दिया था, इस बात से नाराज जहीर ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी. जहीर के आवास पर नूर का सिर काटा हुआ शव मिला था. पीड़िता के पिता और पूर्व राजदूत शौकत मुकादम की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जहीर के खिलाफ प्राथमिकी दायर की थी.
नहीं थी न्याय की उम्मीद
पूरे मुल्क को नूर हत्याकांड ने अंदर तक हिला दिया था. देशभर में इस बात की निंदा की गई थी. कई लोगों ने सवाल किया था कि क्या जाफर ब्रदर्स के उद्योग समूह से जुड़े हुए इस मामले में पीड़िता को न्याय देगा? अब इस सवाल का जवाब सबको लगभग मिल गया है. जहीर जाफर को न्यायाधीश रब्बानी ने पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार किया है.
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