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क्या खत्म कार्यकाल के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं ग्राम प्रधान? हाईकोर्ट के सवाल से बढ़ी सरकार की मुश्किल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कानूनी और संवैधानिक आधार स्पष्ट करने को कहा है।

लखनऊ

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक महत्व का भी है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि जब किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब उसी निर्वाचित प्रधान को प्रशासक बनाकर पद पर बनाए रखना संविधान की भावना के अनुरूप है या नहीं। इस टिप्पणी के बाद पंचायत व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

पुराने फैसले का भी अदालत ने किया जिक्र

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले का उल्लेख किया, जिसमें इसी तरह की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने कहा कि वर्ष 2000 में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ऐसे प्रावधान को संविधान के अनुरूप नहीं माना था। कोर्ट के अनुसार, पंचायतों के कार्यकाल और चुनाव कराने की प्रक्रिया संविधान के तहत तय है और उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव गंभीर संवैधानिक मुद्दा बन सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पूर्व प्रधान प्रशासनिक अधिकारों के साथ बने रहते हैं, तो इससे संविधान द्वारा तय समय-सीमा की भावना प्रभावित हो सकती है।

चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उठे सवाल

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अदालत ने पूछा कि क्या ऐसी व्यवस्था पंचायत चुनाव समय पर कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी को प्रभावित करती है। कोर्ट का मानना है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। यदि चुनाव में देरी होती है और पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाकर रखा जाता है, तो इससे चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अदालत ने संकेत दिया कि इस पूरे विषय पर विस्तृत कानूनी और संवैधानिक समीक्षा की आवश्यकता है।

सरकार से मांगा गया स्पष्ट जवाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का कानूनी आधार क्या है और इसके पीछे संवैधानिक तर्क क्या हैं। साथ ही इस मुद्दे से जुड़ी अन्य जनहित याचिकाओं को भी एक साथ सुनने का फैसला किया गया है। अब राज्य सरकार को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। इस मामले पर आने वाला फैसला प्रदेश की पंचायत व्यवस्था और भविष्य में होने वाले पंचायत चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल सभी की नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर आगे चर्चा होगी।

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