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India’s Got Latent में दिव्यांगों पर कमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, समय रैना पर दिया बड़ा आदेश

India's Got Latent मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत अन्य आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया।

India's Got Latent

कॉमेडियन समय रैना को ‘India’s Got Latent’ मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शो में दिव्यांग लोगों को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद उनके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में FIR दर्ज हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब समय रैना समेत मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म करने का आदेश दिया है। यह फैसला CJI सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची व वी. मोहना की पीठ ने सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किया पालन

अदालत ने माना कि समय रैना और अन्य आरोपियों ने कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन किया है। उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने और इसके लिए फंड जुटाने को कहा गया था। कोर्ट ने इन प्रयासों को गंभीरता से लिया और माना कि आरोपियों ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसी आधार पर समय रैना के साथ विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को भी राहत मिली है।

कोर्ट ने की कोशिशों की तारीफ, लेकिन मामला पूरी तरह खत्म नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों के लिए किए गए काम की तारीफ करते हुए कहा कि ईमानदारी से किए गए प्रयास अच्छे परिणाम ला सकते हैं। हालांकि, अदालत ने इस मामले से जुड़े व्यापक मुद्दों को पूरी तरह बंद नहीं किया है। कोर्ट अब ऐसे कंटेंट की निगरानी और दिव्यांग लोगों की चिंताओं से जुड़े सुझावों पर आगे विचार करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा रही है, जबकि इस विषय पर जरूरी दिशा-निर्देश तय करने के लिए मामला आगे सूचीबद्ध किया जाएगा।

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